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खोया-पाया

खोया-पाया

प्रयागराज मेला प्राधिकरण पुलिस विभाग के साथ उच्च तकनीक से युक्त खोया-पाया पंजीकरण केन्द्रों की मेला क्षेत्र में स्थापना कर रहा है। ये केन्द्र खोये हुए तीर्थयात्रियों को उनके परिवारों और मित्रों से पुनर्मिलन हेतु सुविधायें प्रदान करेंगी। ये सुविधायें सभी केन्द्रों पर खोये हुए तीर्थ यात्रीगण का डिजिटल पंजीकरण प्रदान करेंगे और तीर्थयात्रियों को निम्नलिखित विकल्पों के माध्यम से उनके प्रियजनों के पास वापस जाने में सहायक होंगेः

  • खोये हुए व्यक्ति जिनके पास मोबाइल नहीं है, खोया-पाया केन्द्र की मदद से अपने परिवार/मित्रों से सम्पर्क कर सकते हैं।
  • खोये हुए/लापता व्यक्तियों की सूचना प्रत्येक खोया-पाया केन्द्र पर सम्प्रदर्शित की जायेगी जिससे उनके परिवारों/मित्रों को खोये हुए व्यक्ति की खोज करने में मदद हो सके। केन्द्र का नाम/स्थिति जहाँ यह स्थित है, को भी अलग-अलग स्थानों पर प्रदर्शित किया जायेगा।
  • सभी खोये/लापता व्यक्तिगणों के लिए केन्द्रों पर उद्घोषणा की जायेगी।
  • सोशल मिडिया (फेसबुक, ट्विटर) पर खोये और पाये गये व्यक्तिगण के संदेश पोस्ट किये जायेंगे।
  • यदि 12 घंटों के भीतर खोये व्यक्तिगणों का दावा उनके परिवार/मित्रगण के द्वारा नहीं किया जाता है तो पुलिस सहायता प्रदान की जायेगी।

  • जब आपको किसी व्यक्ति के लापता होने का पता चले, तो तुरंत निकटतम पुलिस विभाग या खोया-पाया केंद्र से संपर्क करें।
  • लापता व्यक्ति की रिपोर्ट दर्ज कराऐँ।
  • खोए व्यक्ति के बारे में व्यक्तिगत जानकारी प्रदान करें।
  • लापता व्यक्ति की रिपोर्ट दर्ज करने के लिए, संबंधित अधिकारी को निम्नलिखित जानकारी प्रदान करें-
    • गुमशुदा व्यक्ति का पूरा नाम।
    • जन्म तिथि/आयु और आवासीय पता।
    • उस व्यक्ति का शारीरिक विवरण।
    • उपलब्ध होने पर, व्यक्ति की तस्वीर।
    • आखिरी बार पहने हुए कपड़े।
    • जहाँ आखिरी बार गुमशुदा व्यक्ति को देखा गया था।
    • यदि खोया हुआ व्यक्ति किसी भी शारीरिक या मानसिक समस्या का सामना कर रहे हों, तो उसका विवरण।
    • उपलब्ध होने पर, कोई पहचान पत्र जैसे कि आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र इत्यादि और संपर्क करने के लिए परिवार/दोस्तों के मोबाइल/व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी।

  • पाए गये व्यक्ति (बच्चे या महिला) का दावा करने वाले वयस्कों से पहचान पत्र के लिए तब तक पूछा जाना चाहिए जब तक कि यह स्पष्ट न हो कि बच्चा या महिला वयस्क को पहचानता है।
  • बच्चे या महिला को सौंपने/हस्तांतरण से पहले सुनिश्चित करें कि अभिभावक/अभिभावक स्वयं स्वस्थ मस्तिष्क है (उदाहरण के लिए कि वे नशे में नहीं हैं) और संदेह होने पर निकटतम पुलिस विभाग या खोया-पाया केंद्र से संपर्क करेंगे।
  • यदि परिवार/अभिभावक पाए गये व्यक्ति की देखभाल करने के लिए अनुपयुक्त है तो पुलिस हस्तक्षेप आवश्यक हो सकता है।
  • जब खोए हुए व्यक्ति (बच्चे/महिलाएं) अपने परिवार/अभिभावक के साथ फिर से मिलते हैं तो निकटतम पुलिस विभाग या खोया-पाया केंद्र से संपर्क करेंगे।
  • जब तक बच्चा सुरक्षित न हो तब तक बच्चे के विवरण सार्वजनिक रूप से प्रसारित नहीं किए जाने चाहिए।
  • पाए गये व्यक्ति को हस्तांतरण/सौंपने से पहले, कृपया सुनिश्चित करें कि परिवार/अभिभावक के स्पष्ट पहचान प्रमाण (आधार/मतदाता कार्ड) की एक प्रति ली जानी चाहिए और यह आवश्यक है कि रिपोर्ट फॉर्म पर प्राप्तिकर्ता का दिनांक और समय के साथ एक स्पष्ट पावती हस्ताक्षर भी लिया जाए।